CM केजरीवाल ने जमानत के मामले में हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब, ED पर लगाए कई आरोप

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से जमानत के मामले में दिया जवाब। बताया जा रहा है की जमानत के जवाब में अरविन्द केजरीवाल ने ED पर लगाए आरोप। बुधवार (10 जुलाई ) को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। इसमें अरविन्द केजरीवाल का कहना है कि ED उनके खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है। इसी दौरान केस में उनकी जमानत रद्द होना, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट में अरविन्द केजरीवाल ने कहा ED ने सह-आरोपियों को बयान देने के लिए दबाव बनाया है। बताया जा रहा है की ED ने दिल्ली के सीएम को बंद कराने के लिए ऐसा बनाया आरोपियों से दिलवाया। मनमाफिक बयान देने की एवज में ED ने सह-आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया।
ED को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा की उसे अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। इस दलील का उन्होंने विरोध किया और काहा निचली अदालत का जमानत देने का आदेश पूरी तरह से सही है। ED की इस दलील का विरोध किया कि उसे अपने बात रखने का मौका नहीं मिला। सीएम ने काहा निचली अदालत का जमानत देने का आदेश पूरी तरह से सही है। जज ने अपनी विवेक का इस्तेमाल कर आदेश दिया है। ED की याचिका इसके खिलाफ की गई टिप्पणी कोर्ट के प्रति असम्मान को दर्शाती है।
दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 जून को जमानत दी थी। तभी इसके खिलाफ अगले ही दिन ED हाई कोर्ट पहुंच गई। और हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। बता दे कि इस समय सीएम दिल्ली कि तिहाड़ जेल में बंद है। इसके बाद अरविन्द केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सीएम केजरीवाल ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को इस मामले में नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की है।