Vijay Shah: हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा कैंसर जैसा और गटरछाप भाषा का किया इस्तेमाल, एफआईआर दर्ज

भारत की महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे कैंसर जैसा और खतरनाक बताया है। इसे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि मंत्री ने गटरछाप भाषा का इस्तेमाल किया, जो अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। एक मंत्री होकर भी आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।
इसके बाद, हाईकोर्ट ने डीजीपी को विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके पुलिस ने विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की। वही, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कर्नल कुरैशी को पहलगाम हमले के आतंकियों की बहन कहने वाले बयान को अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला बताया और कहा की यह भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाला है।
BJP प्रदेश अध्यक्ष ने उठाई इस्तीफे की मांग
मंत्री शाह के मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के घर बैठक हुई जिसमे भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ नेता व मंत्री साह शामिल हुए। बैठक में मंत्री शाह से इस्तीफा मांगा गया, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए और मोहलत मांगी। बैठक के बाद, मंत्री विजय शाह हवाई चप्पल में ही पार्टी कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ नेतागणों की फटकार खाने के बाद अपने बयान पर खेद प्रकरण किया, उन्होंने माफी भी मांगी और कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी सगी बहन से ज्यादा बताया था, लेकिन उनकी यह माफी काम नहीं आई।
उमा भारती ने भी इस्तीफे की मांग थी
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत कई भाजपा नेताओं ने भी विजय शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उमा भारती ने शाह को तत्काल बर्खास्त करने और एफआईआर की मांग की थी।