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दिल्ली में फ्यूल पॉलिसी के बढ़ने से लोगों की बढ़ी कठिनाइयां पुलिस ने जब्त की पहले ही दिन इतनी गाड़ियां।

Fuel Policy:
देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के नए नियम के बदलाव में, अब 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल माना जाएगा।

Delhi Fuel Policy: दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर बैन कर दिया है इसमें कुछ नियम है जो 1 जुलाई से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने से पहले ही दिन दिल्ली में कई वाहनों पर कार्रवाई भी की गई। ऐसे में नियम लागू होने के पहले ही दिन करीब 80 वाहनों को जब्त किया गया है। और तो और दूसरी तरफ, ट्रैफिक पुलिस ने कई व्हीकल ओनर्स को भी नोटिस भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने जिन वाहनों को जब्त किया है, उनमें 67 दोपहिया वाहन, 12 कार और 1 ऑटो रिक्शा शामिल हैं। दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी में, अब तक के 15 साल से पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों और साथ ही 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को अब किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलने का आदेश  दिया  हैं।

आख़िर फ्यूल पॉलिसी क्या है? चलिए जानते हैं
दिल्ली सरकार के नए नियम के अनुसार, अब 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को “एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल” माना जाएगा। ऐसे सभी वाहन अब दिल्ली के किसी भी फ्यूल स्टेशन से पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं भरवा सकेंगे। इस पुराने वाहनों की पहचान के लिए राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) सिस्टम का व्यस्था किया गया है, जिसे नंबर प्लेट को स्कैन करके पता लगाएगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है जिसे अगर कोई गाड़ी अपने समय सीमा से ज्यादा रहा तो फ्यूल स्टेशन का अटेंडेंट उसे फ्यूल देने से मना कर देगा।

 

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